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काले धन से निपटने के लिए मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत सभी दूसरे रेग्युलेटर्स के साथ बातचीत की है. रिजर्व बैंक के मुताबिक आधार नो योर कस्टमर (केवाईसी) के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक और मजबूत प्रमाण है और इससे बैंकिंग को सुधारने में मदद मिलेगी.
नए बिल के मुताबिक जिन लोगों के पास पहले से आधार मौजूद है, उन्हें किसी भी वित्तीय मध्यस्थ (फाइनैंशल इंटरमीडियरी) को अपने अंगूठे का निशान उपलब्ध कराना होगा. इस निशान को संबंधित सेक्टर की रिपोर्टिंग एंटिटि को दिया जाएगा, जो इसे UIDAI डेटाबेस से वैलिडेट करेगी.
बता दें अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर को आधार कार्ड से 31 दिसंबर तक नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा.
आगे जाने अपने पैन को आधार से कैसे कनेक्ट करें
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