ITR Filing 2025 – क्या बदल रहा है और कैसे शुरू करें?

हर साल आयकर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है, लेकिन 2025 में कुछ नए नियम और कटौतियां आ रही हैं। अगर आप पहली बार फाइल कर रहे हैं या पिछले साल की प्रक्रिया से रोमांचित नहीं हैं, तो यह लेख आपके लिए बना है। हम सरल भाषा में बताएंगे कि कौन फाइल कर सकता है, कब तक काम पूरा करना है और ऑनलाइन फाइलिंग के कदम क्या हैं।

कौन‑कौन ITR फाइल कर सकता है?

वास्तव में, अगर आपकी आय में टैक्स लागू होता है, तो फाइल करना अनिवार्य है। नीचे कुछ सामान्य केस हैं:

  • वेतन पाते हैं और वार्षिक आय ₹2.5 लाख से ऊपर है।
  • स्वरोजगार, फ्रीलांस या प्रॉपर्टी से आय होती है।
  • ब्याज, डिविडेंड या कैपिटल गेन से आय है।
  • बैंक में ₹10 लाख से अधिक बैलेंस या ₹5 लाख से अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट।

अगर आप सेवानिवृत्त हैं या सहेजियों की आय है, तो भी फाइल करना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि रिटर्न दाखिल करने से आप रिफंड का दावा कर सकते हैं।

ऑनलाइन ITR Filing कैसे करें?

ऑनलाइन फाइलिंग सबसे तेज़ और सुरक्षित तरीका है। नीचे कदम दर कदम प्रक्रिया है:

  1. आयकर पोर्टल (incometax.gov.in) पर रजिस्टर करें या लॉगिन करें।
  2. ‘Prepare and Submit Online ITR’ चुनें।
  3. सही ITR फ़ॉर्म चुनें – अधिकांश salaried लोगों के लिए ITR‑1 फॉर्म सही रहेगा।
  4. आय के स्रोत – वेतन, लूभ, बैंक ब्याज, कैपिटल गेन – को क्रमबद्ध रूप से भरें।
  5. कटौतियों का दायरा: नई सेक्शन 80GG, 80GGA, और 80JJAA के नीचे उपलब्ध छूटों को ध्यान से देखें।
  6. टेक्सेबल इन्कम का मान निकालें और टैक्स देनदारी की गणना करें।
  7. भुगतान या टैक्स क्रेडिट के हिसाब से ‘Pay Tax’ या ‘Verify’ चुनें।
  8. ई‑वेरिफिकेशन (ऑटोकॉन्फरन्स, नेटबैंक, या एओटीपी) से रिटर्न को अंतिम रूप दें।

ध्यान रखें, सभी दस्तावेज़ – फ़ॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाणपत्र – को हाथ में रखें। ये भरते समय आसानी से रिफरेंस बनते हैं।

अगर आप फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि पाते हैं, तो रिटर्न को रद्द करके नया फॉर्म भर सकते हैं। रद्दीकरण 30 अप्रैल तक ही किया जा सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी काम करें।

ITR Filing 2025 की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, लेकिन अगर आप दोड़ में हैं तो जल्दी कर दें। देर होने पर 1% प्रतिदिन के अनुसार लेट फीस लग सकती है।

आशा है इस गाइड से आपका टैक्स फाइलिंग अनुभव आसान हो जाएगा। अगर किसी भी चरण में उलझन महसूस हो, तो टैक्स सलाहकार या आयकर हेल्पलाइन से मदद लें। आपका समय और पैसा बचाने का यही तरीका है।

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सित॰

ITR Filing 2025: डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं? वित्त मंत्रालय के सख्त संकेत, उद्योग जगत की मांग तेज

आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 करीब है और वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि गैर-ऑडिट मामलों में और बढ़ोतरी मुश्किल है। उद्योग संगठनों, खासकर GCCI, ने तारीख 30 सितंबर (गैर-ऑडिट) और 15 दिसंबर (ऑडिट) तक बढ़ाने की मांग की है। 12 सितंबर तक 5.95 करोड़ रिटर्न फाइल और 3 करोड़ ई-वेरिफाइड हुए। देर से फाइलिंग पर जुर्माना और ब्याज लगेगा; बिलेयटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक संभव हैं।

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