इंटरनेशल कोर्ट में 11 जजों की बेंच के सामने दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा. भारत ने पाकिस्तान को घेरते हुए कई सबूत कोर्ट के सामने रखे. साथ ही कई उदाहरणों के साथ कुलभूषण पर अन्याय का दावा किया. पाकिस्तान ने राजनयिक मदद के लिए भारत के 16 अनुरोध को खारिज कर दिया.अनुच्छेद 36 के पहले पैराग्राफ में इस बात का उल्लेख किया गया है
भारत की दलील के बाद पाकिस्तान ने कहा कि जाधव पर भारत की अर्जी गैरजरूरी और गलत तरीके से व्याख्या वाली है. पाकिस्तान ने भारत की अपील खारिज करने की मांग की. पाकिस्तान ने कोर्ट से जाधव के इकबालिया बयान वाला वीडियो चलाने की इजाजत मांगी लेकिन कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया.पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील खवर कुरैशी ने कहा जाधव के पास दया याचिका की प्रक्रिया का अधिकार है.