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पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला चलना चाहिए। सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि रायबरेली में 57 लोगों की गवाही ली जा चुकी है। वहीं, 100 से ज्यादा लोगों की गवाही ली जानी है। यह भी बताया कि सभी 21 आरोपियों के खिलाफ आरोपों को हटा लिया गया था। इनमें भाजपा नेता भी शामिल हैं।
इसके अलावा, बाबरी मस्जिद को ढहाने के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। ये था पूरा घटनाक्रम दिसंबर 1992: दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। पहली अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ। इन पर मस्जिद को ढहाने का केस दर्ज था। वहीं दूसरी एफआईआर आडवाणी, जोशी और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। इन सभी पर बाबरी मस्जिद गिराने के लिए भड़काऊ स्पीच देने का आरोप था। अक्टूबर, 1993:सीबीआई ने आडवाणी और अन्य के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी।
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