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दिल्ली की एक अदालत ने महिला पुलिस अधिकारी पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके पहले इस 13 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने टीचर पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और अब मामले की जांच कर रही महिला ऑफिसर पर उसने यौन शोषण का आरोप लगाया है।
बच्ची ने कोर्ट को बताया कि महिला जांच अधिकारी ने उसके साथ यौन शोषण किया, जिसके बाद अतिरिक्त सेशन जज विनोद यादव ने आदेश देते हुए कहा लड़की द्वारा महिला पुलिस के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। इस बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले सरकारी टीचर की तीसरी जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी।
आगे जानिए क्या कहा अदालत ने
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