भारत सरकार सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करती जा रही है। सरकार अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर चुकी है। इसके लिए आपके पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। बाकायदा सरकार इसके लिए सख्त निर्देश भी जारी कर चुके है।
अगर आपके पैन कार्ड की डिटेल्स से आपकी आधार नंबर की डिटेल्स मैच नहीं हुई तो आपको आगे बहुत पछताना पड़ सकता है। तो आपको बता दें, सरकर 31 जुलाई तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने पर काफी जोर दे रही है। अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स में थोड़ा सा भी अंतर है
तो आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी अंतर रहेगा तो आप अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कर पाएंगे। जिसके कारण आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप डिफॉल्टर बन सकते है। आपको बता दें, इससे पहले सरकार ने कहा था
कि फर्जी पैन कार्ड के दम पर कुछ लोग अपनी वास्तविक इनकम को छुपा लेते हैं। बस यही कारण है कि सरकार ने टैक्स भरने के लिए आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करना जरुरी कर दिया है। इसके लिए सरकर ने 31 जुलाई तक का समय दिया है।
अगर आधार से पैन कार्ड को लिंक करते वक्त आपके नाम में या फिर पिता के नाम में थोड़ा सा भी अंतर पाए जाने पर आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं होगा। अगर आपके भी पैन कार्ड और आधार में यह समस्या है तो जल्द ही इसे ठीक करवा लें। ताकी वक्त पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। इससे पहले सरकार इस मामले को लेकर काफी सख्त हो चुकी है।
वित मंत्री अरुण जेटली पहले ही बता चुके है कि आधार नंबर पैन से लिंक होने पर टैक्स चोरी करने वालों पर लगाम लगाईं जा सकती है। मौजूदा वक्त में ऐसे बहुत से लोग है जो फर्जी पैन कार्ड बनवाकर टैक्स चोरी कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार की कोशिश है कि आने वाले वक्त में टैक्स चोरी न हो इसलिए आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक अनिवार्य कर दिया गया है।