केजरीवाल के खिलाफ केस में कोर्ट रूम में चल रही जिरह में एक समय ऐसा आया जब जेटली भावुक होगये और जेठमलानी को दिया ऐसा जवाब को सन्नाटा छा गया रूम में

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महानगर दंडाधिकारी स्निग्धा सरवरिया की अदालत ने कहा कि मामले में पर्याप्त सुबूत उपलब्ध हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आइपीसी की धारा- 500 (मानहानि करना) के तहत आरोप तय किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री को 29 जुलाई को अगली तारीख पर अदालत के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

सुभाष चंद्रा ने बीते वर्ष 17 नवंबर को अदालत के समक्ष मानहानि की यह शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी के दौरान 11 नवंबर को की गई प्रेस कांफ्रेस में अरविंद केजरीवाल ने उनपर झूठे आरोप लगाए। कहा गया कि नोटबंदी से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने उन्हें इससे जोड़कर बदनाम करने का प्रयास किया।

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