यदि आप अपने आधार कार्ड का लगातार तीन साल तक इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर उसे बैंक या पैन से लिंक नहीं करते हैं तो ऐसा हो सकता है। यदि तीन साल के दौरान एक बार भी बैंक में या फिर पेंशन या पीएफ क्लेम करने के लिए इसका ब्योरा देते हैं तो ऐसा नहीं होगा।
अभी कुछ दिन पहले खबरे आ रही थी जिस में कहा जा रहा था अपने आधार कार्ड को अगर आप ने पने पैन नंबर के साथ नहीं जोड़ा तो वो बंद भी हो सकता है वैसे GST आने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पायेगा .
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