उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दीव, लक्षद्वीप आदि ने इसके तहत नियम अधिसूचित कर दिए हैं. अभी इसे केवल 3 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इसके तहत नियमों को नोटिफाइ किया है.
केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने इस कानून को लेकर डेवलपरों-बिल्डरों के बीच बने खौफ को लेकर कहा कि यह कानून इस क्षेत्र का बस विनियमन करेगा न कि उसका गला घोंटेगा. उन्होंने कहा- मैं इस इतना कहना चाहता हूं कि डेवलपर अपने वादे पूरा करें. विज्ञापन में जो वादे किए गए हैं, उनका पालन हो.