अब चाह कर भी कोई डॉक्टर किसी मरीज को लुट नहीं पायेगा … करोडो लोगों को मिलेगी सीधी राहत

मेडिकल कॉलेजों को भी इस निर्देश का पालन करवाने को कहा है। इसी सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था

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देशभर के डॉक्टरों को लाइसेंस जारी करने और उनके कामकाज पर नजर रखने वाली भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआइ) ने अब डॉक्टरों के लिए दवाओं का जेनरिक नाम ही लिखना अनिवार्य कर दिया है। अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई में परिषद को संबंधित डॉक्टर का लाइसेंस तक रद करने का अधिकार है।


एमसीआइ की ओर से इसकी सचिव डॉ. रीना नैयर ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। शुक्रवार को जारी उनके आदेश में कहा गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद कानून के तहत रजिस्टर्ड सभी डॉक्टरों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित प्रावधान का बिना किसी लापरवाही के पालन करें। उन्होंने यह बात भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद कानून के संशोधित प्रावधान 1.5 के संबंध में कही है।

आगे जानिए कैसे कैंसिल होगा डॉक्टर्स का लाइसेंस

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