ममता बनर्जी ने लगाई थी रामनवमी पूजा पर रोक, उच्च न्यायालय ने दिया हैरान कर देने वाला आदेश !

कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश आपको कर देगा हैरान !

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न्यायपालिका ने दिया निवासियों का साथ

भारत के संविधान की अच्छी बात ये है कि देश की न्यायपालिका बिना पक्षपात किए फैसले करती है| कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दमदम नगर निगम को निवासियों को राम नवमी की पूजा करने की स्वीकृति देने को कहा| जस्टिस हरीश टंडन ने लोगों की अपील को मंज़ूरी देने में होने वाले विलम्ब से नाखुश होकर ऐसे मुद्दों पर तुरंत करवाई होने का आदेश दिया|

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न्यायपालिका ने यह भी निर्देश दिया है कि पूजा शुरू होने से पहले ही दमकल विभाग, पुलिस विभाग और बिजली विभाग मौके कि गंभीरता के हिसाब से अपने निर्णय लें| रिपोर्ट के मुताबिक, पूजा के आयोजक ‘लेक टाउन राम नवमी पूजा समिति’ ने 22 मार्च को एप्लीकेशन फाइल की थी और 29 मार्च को भी नगर निगम को रिमाइंडर दिया था, लेकिन उनमें से किसी पर भी कोई कारवाई नहीं हुई|

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