संत आसाराम बाबा का नाम तो हर किसी के जहन में बसा हुआ हैं। और उनके नाम से पहले ही उनकी गंदी करतूतों का चेहरा सामने आ जाता है। रेप आरोप में फंसे बाबा आसाराम की जिंदगी जेल की सलाखों में ही कैद होने की कगार पर थी। मीडिया ने भी आरोपी आसाराम के खिलाफ खूब खबरे फैलाई। उसके बाद आसाराम जिंदगी बत्तर हो गई लेकिन उसके बाबजूद अचानक ट्विटर पर पोस्ट आने के बाद आसाराम बापू मीडिया को धन्यवाद करते दिखे।
पिछले कई दिनों से आसाराम बाबा मीडिया पर छाये हुए थें। और उससे भी ज्यादा सोशल मीडिया और अखबारों में लेकिन जब हाल ही में आसाराम बापू को 384 एवं 66A आईटी एक्ट में बरी कर दिया गया था। उसकी खबर भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल ने अजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब ट्विटर पर फिर से क्लीन-चिट टू बापूजी ट्रेंड करते दिखा तो आसाराम को भी कहने का मौका नहीं छोड़ा।
मीडिया पर इसलिए सवाल उठाये जा रहे है कि इसी मीडिया ने तब आसाराम बापू हायतौबा मचा दिया था जिस वक्त आसाराम पर यौन शोषण करने का आरोप लगा दिया लगाया था। लेकिन उनके निर्दोष होने पर मीडिया ने उनकी खबर को नहीं दिखाया। मीडिया ने भी आसाराम की गंदी करतूतों का खूब प्रसारण किया था। और लोगों को तक उनकी खबरे जमकर फैली हुई थी। लेकिन जब ट्विटर फर क्लीन-चिट टू बापूजी ट्रेंड दिखा तो आसाराम ने मीडिया को धन्यवाद करते बोलते हुए कहा कि मेरी बात दूर तक गयी जिससे मेरी तकलीफ थोड़ी कम हो गई।
हालाँकि अभी तक आसाराम पर दोष साबित नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद भी आसाराम को अपने बाहर आने की पूरी उम्मीद जागने लगी है और उसी के साथ ही आसाराम ने गुरू पूर्णिमा के मौके पर सन्देश दिया। उनके भक्त उन्हें देखने के लिए जेल से बाहर भारी संख्या में उपस्थित थे, सैकड़ों लोगों का रोते रोते बुरा हाल था क्योंकि वे आसाराम को इस तरह से जेल में नहीं देख पा रहे हैं.
वीडियों में देखिये गंदी करतूते दिखाने के बाद भी आसाराम ने मीडिया को क्यों किया धन्यवाद
Sant Asaram Latest VIDEO
#Asaram के निर्दोष साबित होने के बाद मीडिया ने दिखाई खबर तो #SantAsaram ने दिया धन्यवाद, देखें VIDEO और शेयर करें.
Posted by बेस्ट हिंदी न्यूज़ – Sach Khabar on Thursday, July 13, 2017
आपकों बता दें कि संत आसाराम को 6 जून को जोधपुर की एडीजे कोर्ट से आंशिक राहत मिली थी। एडीजे कोर्ट ने आसाराम को IPC की धारा 384 एवं 66A आईटी एक्ट से बरी कर दिया था. जानकारी के लिए बता दें कि आसाराम के खिलाफ नाबालिक छात्रा के यौन शोषण के आरोप के साथ साथ पुलिस के खिलाफ दुष्प्रचार करने और धमकाने का भी आरोप लगा था और इसी के तहत उनपर IPC की धारा 353, 355, 384, 117, 189, 120 और आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था.