नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ निकालने, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों से निमटने के लिए निर्धारित समय सीमा मौजूदा 20 दिन से घटकर 10 दिन कर दी है।
2017 निकाय ने 1 मई से ऑनलाइन दावा निपटान शुरू किया। अपने चार करोड़ अंशधारकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार के इरादे से यह कदम उठाया गया था। उसकी सभी आधार और बैंक खाते से जुड़े EPF एकाउंट्स के संदर्भ में एप्लिकेशन मिलने के तीन घंटे के भीतर दावों के निपटान की योजना है।
आगे देखिये ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी को कैसे करे यूज़…
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