निर्भया गैंगरेप के फैसले के बाद कोर्ट का ये फैसला सब को चोंका रहा है ..

गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि अगर कोई सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से

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कौन सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से इस दलदल में फँसती है. यंहा पहले गुमराह करके ही लाया जाता है. बाद में कोई और रास्ता नजर नहीं आने पर सेक्स वर्कर इस वृति में रहने को मजबूर हो जाती है. जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने एक बहस का उल्लेख किया जो न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग के समक्ष हुई।

जस्टिस वर्मा ने ही निर्भया मामले के बाद कानून में संशोधन के लिए सिफारिशें की थीं। पटेल ने इसके बाद हाई कोर्ट का रुख करते हुए कहा कि वह किसी सेक्स वर्कर या पीड़ित के साथ नहीं पकड़ा गया बल्कि वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इसलिए वह किसी पीड़ित की इच्छा के खिलाफ देह व्यापार में किसी व्यक्ति के शोषण में शामिल नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने पटेल पर लगे सभी आरोपों खारिज करते हुए कहा कि वह रैकेट का हिस्सा नहीं थे।

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