चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी राहुल साकेत 21 वर्ष निवासी हरिजन बस्ती अनंतपुर थाना विश्वविद्यालय को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आजकल इस तरह की ख़बरें रोज़ सुनने को मिलती हैं, ऐसा लगता है की इंसानियत तो जैसे ख़तम ही हो गयी है|
बुधवार को सुनाए गए फैसले में आरोपी को धारा 363 में 7 साल कैद और 100 रुपए का अर्थदण्ड, धारा 376 में 10 साल की कैद और 100 रुपए का अर्थदण्ड व लैंगिग अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम में ढाई साल कैद व 100 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सभी धाराओं में दी गई सजाएं एकसाथ चलेंगी।
आगे देखिये की किस तरह इस व्यक्ति ने किया 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म
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