मस्जिद में अज़ान को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला …. सच में कोर्ट का ये फैसला काबिले तारीफ़ है

मस्जिद में अज़ान को लेकर आया हाई कोर्ट का फैसला ,,,

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 सोनू निगम कहे हैं की वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ नही हैं और न ही अज़ान के खिलाफ बस ये लाउडस्पीकर से परेशान  हैं, अज़ान का मतलब ऊपर वाले की इबादत करना है न की लाउडस्पीकर पर शोर मचाना| सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न हाईकोर्ट की लाउड स्पीकर पर दी गई जजमेंट केहवाले के साथ जजमेंट में लाउड स्पीकर को लेकर स्थिति स्पष्ट की। हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए वे अजान को लेकर नहीं थे बल्कि लाउड स्पीकर को लेकर थे और इन शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होने वाली नहीं हैं।

बता दें कि आस मोहम्मद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सोनू निगम के ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने एडवोकेट एमडी खान और एडवोकेट रोज़ी के माध्यम से सोनू निगम के ट्वीट पर कार्रवाई के लिए एसपी सोनीपत को आदेश दिए जाने और याचिकाकर्ता की धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की हाईकोर्ट से मांग की थी।

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