मस्जिद में अज़ान को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला …. सच में कोर्ट का ये फैसला काबिले तारीफ़ है

मस्जिद में अज़ान को लेकर आया हाई कोर्ट का फैसला ,,,

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अजान को लेकर ट्वीट करने वाले गायक सोनू निगम के लिए अच्छी खबर है। विवाद में आए सोनू निगम को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो बिजली और माइक्रोफोन नहीं थे। लाउड स्पीकर से अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। अज़ान के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग सरासर गुंडागर्दी है|
 इससे पूर्व सोमवार को जस्टिस एमएमएस बेदी ने सोनू निगम के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में अब जारी हुए विस्तृत आदेशों में हाईकोर्ट ने कहा कि सोनू निगम की ओर से किए गए सभी ट्वीट की जांच के बाद यह तथ्य सामने आ रहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है।हाईकोर्ट ने कहा कि सोनू निगम पर सोनीपत में रिप्रजेंटेशन के माध्यम से लगाए आधारहीन आरोपों पर पुलिस को किसी भी तरह के निर्देश दिए जाने की जरूरत नहीं है।अजान के लिए सभी को बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर अजान को इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता।

आगे पढ़िए की मोहम्मद ने हाईकोर्ट में सोनू निगम के ट्वीट के खिलाफ क्या याचिका दायर की ,,,

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