एक मई से देश में रियल एस्टेट रेग्युलेशन एक्ट लागू हो जाएगा। इसके तहत राज्यों में रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी एक मई से काम करने लगेगी। इसके बाद 90 दिन के भीतर सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को अथॉरिटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
एक मई से डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स की प्री-लांचिंग नहीं कर पाएंगे और प्रोजेक्ट लांच करने से पहले उन्हें अप्रूवल्स व एनओसी लेने होंगे। इस एक्ट से बायर्स को काफी मजबूती मिलेगी और वे बिल्डर्स की मनमानी के खिलाफ रेग्युलेटरी अथॉरिटी में जा सकेंगे। अथॉरिटी के निर्देश की पालना न करने पर अपीलेट ट्रिब्यूनल बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर को जेल तक भेज सकता है। इससे सेक्टर में जवाबदेही बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। रियल एस्टेट से सम्बंधित सभी कार्य होंगे ऑनलाइन, इसमें आप अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं|