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तो आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी अंतर रहेगा तो आप अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कर पाएंगे। जिसके कारण आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप डिफॉल्टर बन सकते है। आपको बता दें, इससे पहले सरकार ने कहा था
कि फर्जी पैन कार्ड के दम पर कुछ लोग अपनी वास्तविक इनकम को छुपा लेते हैं। बस यही कारण है कि सरकार ने टैक्स भरने के लिए आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करना जरुरी कर दिया है। इसके लिए सरकर ने 31 जुलाई तक का समय दिया है।
अगर आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो होगी ये दिक्कतें पढ़े आगे
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