अगर आप नौकरी करते है तो ये खबर आपके बेहद काम की है. क्योंकि आज से यानी 1 अगस्त से आपकी सैलरी से जुड़ा एक बड़ा नियम बदल रहा है. इसका असर आपकी सितंबर महीने में आने वाली सैलरी पर पड़ेगा. आइए जानें इससे जुड़ी सभी बातें…
नई दिल्ली. देशभर में फैले कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार (Government of India) ने नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए हर महीने EPF का मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन 24 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि मई, जून और जुलाई में कर्मचारियों का सिर्फ 10 फीसदी पीएफ कटेगा और कंपनी की ओर से भी 10 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन रहेगा, लेकिन आज यानी 1 अगस्त से सभी कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी.
क्या है सैलरी से PF का’टने का नियम-EPF स्कीम के नियमों के मुताबिक, कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी में बेसिक वेतन प्लस डीए का 12 फीसदी अपने ईपीएफ अकाउंट में योगदान देता है. इसके साथ कंपनी को भी समान रुप से 12 फीसदी का योगदान करना होता है. तो कुल मिलाकर कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में 24 फीसदी जमा होता है. इस कुल 24 फीसदी योगदान में से कर्मचारी का हिस्सा (12 फीसदी) और कंपनी का 3.67 फीसदी हिस्सा EPF अकाउंट में जाता है. जबकि बाकी बचा कंपनी का 8.33 फीसदी हिस्सा एंप्लॉयज पेंशन स्कीम (EPS) अकाउंट में जाता है.